“कोलकाता रेप-मर्डर केस: पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और पुलिस अधिकारी को मिली बेल“
सियालदह कोर्ट ने शुक्रवार को आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला थाना के प्रभारी अभिजीत मंडल को जमानत दे दी है।
यह मामला कोलकाता में रेप और मर्डर से जुड़ा है, जिसने राज्य में बड़ी राजनीतिक हलचल पैदा कर दी थी। इस केस में पूर्व प्रिंसिपल और पुलिस अधिकारी पर लापरवाही और सबूतों को सही से पेश न करने के आरोप लगे थे।
राजनीतिक प्रतिक्रियाएं
इस फैसले के बाद राज्य की बीजेपी और सत्ताधारी पार्टी टीएमसी के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि मामले में जांच में देरी और लचर प्रशासन के कारण दोषियों को राहत मिल रही है। वहीं, टीएमसी ने इसे न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बताते हुए फैसले का सम्मान करने की बात कही।
मामले का घटनाक्रम
- यह मामला राज्य के चर्चित रेप और मर्डर केस से जुड़ा है।
- संदीप घोष पर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में लापरवाही का आरोप था।
- पुलिस अधिकारी अभिजीत मंडल पर जांच में ढिलाई बरतने के आरोप लगाए गए थे।
आगे की प्रक्रिया
बेल मिलने के बाद भी मामले की जांच जारी रहेगी और अभियोजन पक्ष अदालत में आगे की सुनवाई के लिए सबूत और गवाह पेश करेगा।