विमल नेगी केस में एएसआई पंकज शर्मा को सशर्त जमानत पर रिहा, डेढ़ माह बाद मिली राहत

हिमाचल हाईकोर्ट ने चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले में एएसआई पंकज शर्मा को सशर्त जमानत दी

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले से जुड़े पेन ड्राइव गायब करने के आरोपी एएसआई पंकज शर्मा को सशर्त जमानत प्रदान की है। न्यायाधीश विरेंद्र सिंह ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि अभियुक्त बिना अदालत की अनुमति के देश से बाहर नहीं जा सकेगा।

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए कि पंकज शर्मा अभियोजन पक्ष के गवाहों पर कोई दबाव नहीं बनाएगा, न ही किसी ऐसे व्यक्ति को प्रलोभन या धमकी देगा जो इस मामले के तथ्यों से परिचित हो।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जिन धाराओं के तहत पंकज शर्मा को गिरफ्तार किया गया है, वे इतनी गंभीर नहीं हैं कि उन्हें लंबे समय तक जेल में रखा जाए। इसलिए अदालत ने शर्तों के साथ जमानत देना न्यायोचित माना। हालांकि, सीबीआई ने जमानत का विरोध किया था।

पंकज शर्मा ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में दावा किया कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। उन्होंने बताया कि कथित घटना के समय वह पुलिस स्टेशन सदर शिमला में एएसआई के रूप में तैनात था।

गौरतलब है कि सीबीआई ने 14 सितंबर को पंकज शर्मा को उनके पैतृक गांव जोल बहल (पोस्ट ऑफिस डांगर, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर) से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें 16 सितंबर को शिमला के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें पहले दो दिन की पुलिस कस्टडी और बाद में न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।

कोर्ट के इस आदेश के साथ ही, विमल नेगी मौत मामले में चल रही जांच के बीच यह एक महत्वपूर्ण कानूनी विकास माना जा रहा है।

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