सुप्रीम कोर्ट: पीजी मेडिकल में अब सिर्फ मेरिट पर होगा प्रवेश

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: पीजी मेडिकल कोर्स में डोमिसाइल आरक्षण असंवैधानिक

सुप्रीम कोर्ट ने पीजी मेडिकल कोर्स में डोमिसाइल आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। इस फैसले के अनुसार, अब मेडिकल एडमिशन केवल NEET मेरिट के आधार पर होंगे। कोर्ट का यह निर्णय भविष्य के सभी मेडिकल दाखिलों पर लागू होगा।

क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला?

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि पीजी मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए राज्य सरकारें डोमिसाइल आरक्षण नहीं दे सकतीं। मेडिकल शिक्षा में योग्यता और मेरिट को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिससे सभी छात्रों को समान अवसर मिल सके।

आगे क्या होगा?

  • अब राज्य सरकारें पीजी मेडिकल एडमिशन में डोमिसाइल के आधार पर कोई विशेष आरक्षण नहीं दे सकेंगी।
  • सभी मेडिकल सीटों का आवंटन NEET मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा।
  • यह फैसला भविष्य के दाखिलों पर लागू होगा, जिससे मेडिकल शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और योग्यता का महत्व बढ़ेगा।

इस फैसले को मेडिकल शिक्षा में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे योग्य छात्रों को उनके मेरिट के आधार पर समान अवसर मिल सकेंगे।

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