“सोलन में नदी-नालों और खड्डों के किनारे जाने पर प्रतिबंध, डीसी ने जारी किए सख्त आदेश“
ज़िला दंडाधिकारी मनमोहन शर्मा ने मानसून के दौरान आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सोलन ज़िले में नदी-नालों और खड्डों के किनारे जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जारी किए गए हैं और तत्काल प्रभाव से आगामी दो माह तक लागू रहेंगे।
किन क्षेत्रों में लागू है प्रतिबंध?
- अश्वनी खड्ड: खड्ड के दोनों किनारों और आसपास के क्षेत्रों में
- गिरी नदी का गिरीपुल क्षेत्र (राजस्व गांव सेर बनेड़ा, शनि मंदिर के समीप)
- इन स्थानों पर पर्यटन या व्यवसायिक गतिविधियों, नहाने, और पिकनिक मनाने जैसी सभी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
क्यों लगाए गए ये प्रतिबंध?
- मानसून के दौरान अचानक जलस्तर बढ़ने से जान का खतरा रहता है।
- अक्सर पर्यटक और स्थानीय लोग अनजाने में इन स्थानों पर चले जाते हैं और तेज बहाव में फंसने की घटनाएं सामने आती हैं।
- प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह एहतियाती कदम जन-सुरक्षा के लिए आवश्यक है।
प्रवर्तन की जिम्मेदारी
- स्थानीय पुलिस और ज़िला पर्यटन अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वे आपसी समन्वय से इन आदेशों को कड़ाई से लागू करें।
- आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रभाव की अवधि
- आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हैं
- अगले दो माह तक प्रभावी रहेंगे (संभावित रूप से मानसून सीजन तक)
