पूर्व सांसद प्रज्जवल रेवन्ना को आजीवन कारावास और 10  लाख जुर्माने की सज़ा

पूर्व सांसद प्रज्जवल रेवन्ना को दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा, अदालत ने लगाया 10 लाख रुपये जुर्माना


बेंगलुरु की सांसदों और विधायकों की विशेष अदालत ने जनता दल (सेक्यूलर) के पूर्व सांसद प्रज्जवल रेवन्ना को एक महिला से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने उस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें से 7 लाख रुपये पीड़िता को हर्जाने के रूप में दिए जाएंगे।

प्रज्जवल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पौत्र हैं। यह मामला रेवन्ना परिवार के गेस्ट हाउस में एक 47 वर्षीय महिला नौकरानी के साथ यौन उत्पीड़न से जुड़ा है। पीड़िता ने अदालत में अपने बयान में बताया कि उसके साथ दो बार दुष्कर्म किया गया और आरोपी ने अपनी राजनीतिक हैसियत का दुरुपयोग किया।

घटना का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रज्जवल 31 मई 2024 को जर्मनी भाग गया था, लेकिन बाद में भारत लौटने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वह तभी से जेल में बंद है।

अदालत ने यह फैसला कल सुनाया था, जबकि सजा की घोषणा आज की गई। इसके अतिरिक्त प्रज्जवल रेवन्ना के खिलाफ तीन और दुष्कर्म के मामले लंबित हैं।

यह मामला कर्नाटक की राजनीति में एक बड़ा भूचाल लेकर आया है और इससे रेवन्ना परिवार की छवि पर गंभीर असर पड़ा है।

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