“शिमला में बिना लाइसेंस पटाखों की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई“
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) पंकज शर्मा ने स्पष्ट किया है कि शिमला जिले में बिना वैध लाइसेंस पटाखों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। उन्होंने चेतावनी दी कि जो भी व्यक्ति अनधिकृत रूप से पटाखों की बिक्री, भंडारण या वितरण में लिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ विस्फोटक अधिनियम 1884 और नियम 2008 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
एडीएम ने कहा कि उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों का स्टॉक जब्त किया जाएगा और मामला दर्ज किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ दुकानदार दिवाली पर्व के दौरान बिना लाइसेंस पटाखों की बिक्री का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए प्रशासन ने इस पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने सभी लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं को लाइसेंस की शर्तों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी। साथ ही, आम जनता से अपील की कि वे पटाखे केवल अधिकृत विक्रेताओं और निर्दिष्ट स्थानों से ही खरीदें।
पंकज शर्मा ने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार दिवाली उत्सव सुनिश्चित करना है और इसके लिए नागरिकों का सहयोग जरूरी है।
