“सिरमौर में अनुसूचित जाति-जनजाति पीड़ितों को 77 लाख से अधिक की राहत राशि प्रदान”
सिरमौर, 15 सितंबर। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत सिरमौर जिले में वर्ष 2022 से 2025 तक कुल 71 मामलों में 87 पीड़ितों को 77 लाख 20 हजार रुपये की राहत राशि दी गई है। यह जानकारी उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।
उपायुक्त ने कहा कि राहत राशि पीड़ितों को नियमानुसार जल्द उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर होने वाले अत्याचारों को गंभीरता से लिया जाए। वर्ष 2025 में अब तक 15 मामलों में 9 लाख रुपये की राहत राशि जारी की जा चुकी है। उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया कि थानों में दर्ज मामलों की मासिक रिपोर्ट, एफआईआर और मेडिकल रिपोर्ट जिला कल्याण अधिकारी को समय पर सौंपी जाए।
बैठक में अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने बताया कि जिले की कुल जनसंख्या 5,29,855 है, जिसमें 53,025 लोग अल्पसंख्यक वर्ग से हैं, जो कुल जनसंख्या का लगभग 10 प्रतिशत है। गुर्जर समुदाय के बच्चों के लिए कटापत्थर और छल्लूवाला में विशेष विद्यालय भवन निर्माण हेतु भूमि चयनित कर शिक्षा विभाग के नाम शीघ्र हस्तांतरित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में यह भी बताया गया कि अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना शिक्षा विभाग के माध्यम से लागू है। उप निदेशक प्रारंभिक व उच्च शिक्षा ने कहा कि यदि किसी पात्र छात्र का आवेदन नहीं मिलता है तो संबंधित विद्यालय प्रमुख जिम्मेदार होंगे।
इसके अलावा, जिला कल्याण कार्यालय के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों हेतु ऋण सहायता प्रदान की जा रही है। वर्ष 2025 में 1 जून से 31 अगस्त तक जिले के 21 लाभार्थियों को 98 लाख रुपये की ऋण सहायता दी जा चुकी है।
बैठक के बाद जिला स्तरीय दिव्यांगता समिति और स्थानीय स्तरीय समिति की बैठकों का भी आयोजन किया गया। जिला कल्याण अधिकारी विवेक अरोड़ा ने बैठकों का संचालन किया। बैठक में पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग तथा अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ गैर सरकारी सदस्य भी शामिल रहे।
