ग्राम पंचायत परसवारा सचिव श्री प्रणवीर सिंह ठाकुर तत्काल प्रभाव से निलंबित।

ग्राम पंचायत परसवारा के सचिव श्री प्रणवीर सिंह ठाकुर तत्काल प्रभाव से निलंबित

महिला पंचों की अनुपस्थिति में पतियों को शपथ दिलाने पर हुई कार्रवाई

कवर्धा, 05 मार्च 2025।
जनपद पंचायत पंडरिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत परसवारा में नवनिर्वाचित पंचों के प्रथम सम्मेलन में नियमों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर सचिव श्री प्रणवीर सिंह ठाकुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जिला पंचायत कबीरधाम के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) श्री अजय कुमार त्रिपाठी ने यह कार्रवाई की है।

क्या है मामला?

ग्राम पंचायत परसवारा में 3 मार्च 2025 को नवनिर्वाचित पंचों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था। इस दौरान महिला पंचों की अनुपस्थिति में उनके पतियों को शपथ दिलाई गई, जो कि पंचायत नियमों के विरुद्ध है। सचिव श्री प्रणवीर सिंह ठाकुर पर अपने दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है।

जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पंडरिया ने प्राथमिक जांच में सचिव को दोषी पाया और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की। छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा अनुशासन एवं अपील नियम 1999 के तहत कार्रवाई करते हुए सचिव को निलंबित कर जनपद पंचायत पंडरिया में संलग्न कर दिया गया है।

निलंबन की शर्तें

निलंबन अवधि के दौरान सचिव श्री प्रणवीर सिंह ठाकुर को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

प्रशासन की सख्त कार्रवाई का संकेत

इस घटना के बाद जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पंचायत नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पंचायत स्तर पर पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए अधिकारी-कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करने की हिदायत दी गई है।

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