ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025: राज्यसभा में पारित, मनी गेमिंग पर लगेगी सख्त रोक

केंद्र सरकार का बड़ा कदम: राज्यसभा में पारित हुआ ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025

केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। गुरुवार को भारी हंगामे और नारेबाजी के बीच राज्यसभा ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 को बिना चर्चा के पारित कर दिया। यह विधेयक बुधवार को पहले ही लोकसभा से मंजूर हो चुका था।

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे पेश करते हुए कहा कि यह कानून मध्यम वर्गीय परिवारों और युवाओं की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है।

ऑनलाइन मनी गेमिंग पर रोक, ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा

  • बिल के तहत ऑनलाइन मनी गेमिंग (जुआ व सट्टेबाजी) पर पूरी तरह रोक लगेगी।
  • ई-स्पोर्ट्स और शैक्षणिक खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा।
  • मंत्री ने बताया कि ऑनलाइन जुए की वजह से 45 करोड़ लोग प्रभावित हैं और अब तक 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की मेहनत की कमाई बर्बाद हो चुकी है।
  • कई लोगों ने कर्ज और हानि की वजह से आत्महत्या तक कर ली, इसलिए इसे उन्होंने ड्रग्स जैसी गंभीर समस्या करार दिया।

राष्ट्रीय प्राधिकरण और सख्त नियम

  • विधेयक के तहत एक राष्ट्रीय स्तर का प्राधिकरण बनाया जाएगा।
  • यह प्राधिकरण पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा और उद्योग को व्यवस्थित करेगा।
  • विदेशी वेबसाइटों और राज्यों की सीमाओं से परे संचालित अवैध सट्टेबाजी व मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगेगा।

युवाओं और समाज की सुरक्षा

  • बिल का मुख्य लक्ष्य युवाओं को आर्थिक और मानसिक नुकसान से बचाना है।
  • यह कानून राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय प्रणाली, जन स्वास्थ्य और लोक व्यवस्था की भी रक्षा करेगा।
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में मध्यम वर्गीय परिवार और युवा हैं, इसी दृष्टि से यह कानून लाया गया है।

पूरे देश में एक समान कानूनी ढांचा

  • अब भारत में ऑनलाइन गेमिंग के लिए एकसमान राष्ट्रीय ढांचा होगा।
  • इससे राज्यों और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय बनेगा।
  • यह विधेयक ऑनलाइन गेमिंग को नवाचार और अवसर का माध्यम बनाएगा, जबकि गैर-कानूनी गतिविधियों पर पूरी तरह अंकुश लगाएगा।

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