भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए रेलवे टिकट कैंसिल नियम में बड़ा बदलाव किया है। अब अगर कोई यात्री ट्रेन के निर्धारित समय से 8 घंटे के अंदर टिकट रद्द करता है, तो उसे कोई रिफंड नहीं मिलेगा। पहले यह सीमा 4 घंटे थी, जिसमें 50% रिफंड मिलता था।
नए नियम के अनुसार, अगर आप 24 घंटे से 8 घंटे के बीच टिकट कैंसिल करते हैं, तो आपको केवल 50% पैसा वापस मिलेगा। वहीं 8 घंटे के अंदर कैंसिल करने पर पूरा पैसा कट जाएगा। यह बदलाव दलालों और एजेंटों द्वारा टिकटों की जमाखोरी रोकने के लिए किया गया है।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, नए रेलवे टिकट कैंसिल नियम से आम यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने में मदद मिलेगी। साथ ही, अब यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं।
रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट होती है या कैंसिल हो जाती है, तो यात्री TDR फाइल कर पूरा रिफंड पा सकते हैं।
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
Q1. 8 घंटे के अंदर टिकट कैंसिल करने पर क्या रिफंड मिलेगा?
नहीं, नए रेलवे टिकट कैंसिल नियम के तहत कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
Q2. 24 से 8 घंटे के बीच कैंसिल करने पर कितना पैसा मिलेगा?
इस स्थिति में 50% रिफंड मिलेगा।
Q3. क्या ट्रेन लेट होने पर पूरा रिफंड मिलेगा?
हाँ, 3 घंटे से ज्यादा देरी होने पर पूरा रिफंड मिल सकता है।
